रियासत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) एक फरवरी 2016 से लागू होगा। बुधवार को मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया।
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए मुफ्ती ने बताया कि इसके तहत लोगों को 2 रुपये किलो आटा तथा 3 रुपये किलो चावल मिलेगा। इससे 74 लाख की आबादी लाभान्वित होगी।
इसके साथ ही 45 लाख मध्यमवर्गीय लोगों को आठ रुपये किलो आटा तथा 10 रुपये किलो चावल मिलेगा। वर्ष 2011 की जनगणना के हिसाब से लोगों को राशन दिया जाएगा। कुल 1.19 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचेगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि एनएफएसए के तहत आधार कार्ड के जरिये घर के दरवाजे तक बिना किसी बाधा के राशन पहुंचेगा। यदि किसी को राशन नहीं मिला तो फूड सिक्योरिटी अलाउंस मिलेगा।
इसका प्रावधान एक्ट में किया गया है। इसके साथ ग्रीवांस रेड्रेसल मैकेनिज्म भी राज्य, जिला तथा ब्लाक स्तर पर बनाया गया है। सभी को पांच किलो राशन मिलेगा। उन्होंने बताया कि एनएफएसए से राशन कार्डों में फर्जीवाड़ा बंद होगा।
एफसीआई से उपभोक्ता तक राशन पहुंचने का पूरा मैप सप्लाई चैन मैनेजमेंट सिस्टम के जरिये विकसित किया जाएगा। इलेक्ट्रानिक मशीनों से राशन की घटतौली पर भी अंकुश लगेगा। प्रेस कांफ्रेंस में डिप्टी सीएम डा. निर्मल सिंह, शिक्षा मंत्री नईम अख्तर और सीएपीडी मंत्री चौधरी जुल्फिकार भी उपस्थित थे।