जम्मू कश्मीर पुलिस प्रमुख (डीजीपी) को लिखित निर्देश जारी किया गया है कि अब प्रदेश सरकार की मंजूरी के बिना पुलिस उपाधीक्षकों (डीएसपी) के स्तर तक के पुलिस अधिकारी नहीं बदला जा सकेंगे।
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर सरकार की मंजूरी के बिना पुलिस उपाधीक्षकों (डीएसपी) के स्तर तक के पुलिस अधिकारी नहीं बदला जा सकेंगे। इसे लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस प्रमुख (डीजीपी) को लिखित निर्देश जारी किया गया है। सरकार के अतिरिक्त सचिव डॉ. अरविंद कारवानी ने ये निर्देश जारी किया है।
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इसमें लिखा गया है कि सरकार की पूर्व मंजूरी हासिल किए बिना डीएसपी रैंक के तक के अधिकारियों को स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। साथ ही स्थानांतरण और पोस्टिंग के प्रस्ताव पुलिस उपाधीक्षकों को गृह विभाग को भेजने होंगे।
इसमें ये भी लिखा गया है कि तत्काल प्राथमिकता के आधार पर उन पुलिस उपाधीक्षकों की सूची साझा की जाए, जिन्हें पिछले तीन महीनों के दौरान समय से पहले स्थानांतरित कर दिया गया है।