प्रदेश में तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों के अलावा गिरदावर और पटवारियों के तबादले अब जिला उपायुक्त और एसडीएम कर सकेंगे। उपराज्यपाल के आदेश पर सामान्य प्रशासनिक विभाग के आयुक्त सचिव मनोज कुमार द्विवेदी ने वीरवार को सर्कुलर जारी किया है। इसमें एक सितंबर 2020 को सरकारी आदेश संख्या 810 में संशोधन किया गया है।
अब तक राजस्व विभाग के वित्त आयुक्त की तरफ से तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों के तबादले किए जाते थे। सर्कुलर के तहत संबंधित मंडलायुक्त तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों और गिरदावरों के तबादले कर उनकी सेवाओं को अगली व्यवस्था बनाने के लिए जिला उपायुक्तों के पास भेजेंगे। सभी जिला उपायुक्त और एसडीएम रिक्त पदों पर नियमित व्यवस्था होने तक राजस्व अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार भी सौंप सकेंगे।
यह भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर: रूपनगर में बनेगा पशु देखभाल केंद्र, नगर निगम ने जेडीए से ली पांच कनाल जमीन
कर्मचारियों की समय निष्ठा भी जांचेंगे एसडीएम
सरकार ने एसडीएम को अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में विकास कार्यों की निगरानी और सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की समय निष्ठा जांचने के लिए सक्षम अधिकारी की शक्तियां भी मुहैया करवाई हैं।
इस संबंध में सामान्य प्रशासनिक विभाग के आयुक्त सचिव मनोज कुमार द्विवेदी ने वीरवार को आदेश जारी किया। एसडीएम को विकास कार्यों की निगरानी व कर्मचारियों की समय निष्ठा जांचने की रिपोर्ट अगली कार्रवाई के लिए जिला उपायुक्तों को सौंपने के लिए कहा गया है।