जम्मू। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रजनेश ओसवाल ने हेरोइन तस्कर मोहम्मद दिलावर की हिरासत को बरकरार रखा। याचिकाकर्ता के संबंध में डोजियर प्रतिवादी संख्या 2 को प्रस्तुत किया गया। इसमें याचिकाकर्ता को अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत हिरासत में लेना अनिवार्य पाया गया।
याचिकाकर्ता जमानत मिलने के बाद भी फिर से मादक पदार्थों की अवैध तस्करी में शामिल हो गया और सार्वजनिक व्यवस्था के साथ-साथ लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहा था। अधिकारियों ने आरोपी के खिलाफ 31 पन्नों के दस्तावेज प्रस्तुत किए। दलीलों को सुनने के बाद आरोपी की हिरासत को बरकरार रखा गया है।