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Jammu News: विवादित जमीन पर यथास्थिति के आदेश

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सांबा। अतिरिक्त मुंसिफ कोर्ट सांबा ने मंडी गुरगालियां में भूमि विवाद से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायाधीश कृतिका सेठी ने सुखविंदर सिंह बनाम बिशन चंद के मामले में सुनवाई करते हुए विवादित 4 कनाल भूमि पर ‘यथास्थिति’ बनाए रखने का आदेश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि जब तक मामले का पूर्ण निपटारा नहीं हो जाता, तब तक कोई भी पक्ष जमीन के मौजूदा स्वरूप के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
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मामले के अनुसार वादी पक्ष ने अदालत में गुहार लगाई थी कि प्रतिवादी उनकी पैतृक भूमि पर अवैध कब्जा करने, पेड़ काटने और निर्माण सामग्री गिराकर निर्माण की कोशिश कर रहे हैं। वहीं, प्रतिवादियों ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए राजस्व प्रविष्टियों का हवाला दिया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पाया कि जमीन के कब्जे और सीमाओं को लेकर गहरे विवाद हैं, जिन्हें केवल सबूतों की जांच (ट्रायल) के बाद ही सुलझाया जा सकता है। अदालत ने माना कि यदि इस समय रोक नहीं लगाई गई तो वादी पक्ष को अपूरणीय क्षति हो सकती है। इसी के साथ कोर्ट ने 27 अगस्त 2020 के अंतरिम आदेश को स्थायी करते हुए विवादित भूमि पर किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप पर रोक लगा दी है।
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