जम्मू। जम्मू कश्मीर उद्योग एवं वाणिज्य सेवा (गजटेड व अधीनस्थ) भर्ती नियमों के मसौदे के संबंध में आठ सदस्यीय विभागीय समिति का गठन किया गया है। समिति हितधारकों से प्राप्त आपत्तियों और उद्योग एवं वाणिज्य निदेशालयों से प्राप्त टिप्पणियों पर विचार करेगी। जिसमें नियमों की सिफारिशों को एएआई व प्रशिक्षण विभाग के पास भेजा जाएगा। निदेशक उद्योग एवं वाणिज्य जम्मू/कश्मीर समिति की सभी बैठकों में विशेष आमंत्रित होंगे।
उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त सचिव विक्रमजीत सिंह की ओर से जारी एक आदेश में समिति में विभाग के सचिव को चेयरपर्सन बनाया गया है। उप सचिव (डी), आईएंडसी विभाग को सदस्य सचिव व सदस्यों में निदेशक वित्त, आईएंडसी विभाग, अतिरिक्त सचिव उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, संयुक्त निदेशालय कश्मीर/जम्मू, वरिष्ठ कानून अधिकारी उद्योग एवं वाणिज्य विभाग और उप सचिव (एन) आईएंडसी विभाग शामिल होंगे।