जम्मू। मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्थल और न्यायमूर्ति मोक्षा खजूरिया काजमी की खंडपीठ ने बस स्टैंड बनिहाल के लिए कलेक्टर भूमि अधिग्रहण बनिहाल द्वारा जारी भूमि अधिग्रहण अधिसूचना को रद्द कर दिया है।
ग्राम देवगोले और क्रावा तहसील बनिहाल जिला रामबन में स्थित बस स्टैंड के निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। अधिवक्ता इरफ़ान खान के माध्यम से भूमि मालिकों ने कलेक्टर भूमि अधिग्रहण बनिहाल द्वारा जारी अधिसूचना को चुनौती दी। अधिवक्ता इरफान खान ने प्रस्तुत किया कि जम्मू-कश्मीर भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत घोषणा 29 जून 2011 को 13 कनाल 4 मरला गांव देवगोले और क्रावा में स्थित भूमि के लिए जारी की गई है। इस दौरान दलीलों को सुना गया और भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना को रद्द कर दिया गया।
दो साल तक नहीं हुआ कोई निर्णय
खंडपीठ ने कहा कि अधिनियम की धारा 11 के तहत जारी घोषणा की तारीख से दो साल की अवधि के भीतर कोई निर्णय नहीं किया गया है। अधिनियम के 6 के तहत घोषणा की तारीख पर कोई विवाद नहीं है। उपरोक्त भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त हो गई है। अधिनियम की धारा 11-बी और अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत जारी पूर्वोक्त अधिसूचनाएं सभी प्रभाव खो चुकी हैं और अर्थहीन हो गई हैं।