जम्मू। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्थल और न्यायमूर्ति सिंधु शर्मा की खंडपीठ ने स्मार्ट सिटी परियोजना और मेट्रोलाइट परियोजना के संबंध में शहरी विकास मंत्रालय के एएसजीआई को तीन सप्ताह के अंदर जवाब देने के लिए कहा है।
इससे पहले डिवीजन बेंच ने एएसजीआई से जवाब मांगा था कि क्या जम्मू शहर के लिए मेट्रोलाइट परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। अगर मंजूरी दे दी गई है तो समय सीमा क्या है। इस संबंध में 23 दिसंबर 2021 से पहले हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया था। यह महत्वपूर्ण निर्देश तब पारित किया गया, जब इस जनहित याचिका में सुनवाई हुई। प्रस्तावित शकुंतला-जानीपुर फ्लाई-ओवर परियोजना के संबंध में सिटीजन फोरम के अध्यक्ष आरके चड्ढा ने याचिका दायर की है।