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J&K Film Policy: जम्मू कश्मीर में नई फिल्म नीति पर मोहर, क्षेत्रीय भाषाओं में मिलेगी अधिकतम सब्सिडी 1.25 करोड़

Fri, 15 Mar 2024 11:59 AM IST
kumar गुलशन कुमार अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू

सार

जम्मू-कश्मीर फिल्म नीति-2024 लागू की गई है। ये नीति 2021 में बनाई नीति की जगह लेगी और पांच साल के लिए मान्य होगी। इसमें प्रदेश की क्षेत्रीय भाषाओं में अधिकतम सब्सिडी 1.25 करोड़ रुपये मिलेगी।
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film shooting in Srinagar (Film) - फोटो : बासित जरगर
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विस्तार
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जम्मू-कश्मीर को सिनेमाई रचनात्मकता और उत्पादकता के केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए जम्मू-कश्मीर फिल्म नीति-2024 लागू की गई है। ये नीति 2021 में बनाई नीति की जगह लेगी और पांच साल के लिए मान्य होगी। इसमें प्रदेश की क्षेत्रीय भाषाओं में अधिकतम सब्सिडी 1.25 करोड़ रुपये मिलेगी।

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नई नीति में समयबद्ध प्रशासनिक सहायता, सिंगल विंडो सेल, फिल्म शूटिंग की अनुमति, वित्तीय सहायता, प्रचार-प्रसार से जुड़े सरकारी व गैर-सरकारी संगठनों को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बुनियादी ढांचा तैयार करना शामिल है।

प्रशासनिक परिषद (एसी) की बैठक में इस नीति को मंजूरी दी गई। सरकार से सब्सिडी मांगने वाली फिल्म की शूटिंग का एक हिस्सा न्यूनतम 20 दिनों की शूटिंग के मानदंड के रूप में स्थापित किया गया है। नीति में फिल्म, टीवी धारावाहिक, शो, वेब सीरीज आदि के लिए सब्सिडी का दावा करने के मानदंड भी अधिसूचित किए गए हैं। 
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वित्तीय वर्ष 2024-25 से 500 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ एक फिल्म विकास कोष बनाया जाएगा (सब्सिडी/प्रोत्साहन के वितरण के लिए कैपेक्स बजट से 100 करोड़ रुपये के वार्षिक बजटीय अनुदान के साथ अगले 5 वर्षों में देय होगा। फिल्म के निर्माण की न्यूनतम लागत 10 करोड़ रुपये होगी और इसे देश भर में कम से कम 25 स्क्रीनों पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए। जम्मू-कश्मीर के निवासियों के लिए फिल्म के निर्माण की न्यूनतम लागत 50 लाख रुपये होगी और इसे कम से कम 3 स्क्रीनों पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

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