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जम्मू-कश्मीर: सिद्दड़ा-नरवाल हाईवे पर बंद किए प्रतिष्ठानों के दो मार्च तक मांगे गए दस्तावेज

Wed, 24 Feb 2021 02:03 PM IST
करिश्मा चिब न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
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सिदड़ा स्थित रेस्टोरेंट - फोटो : अमर उजाला
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जम्मू-कश्मीर में पीडब्ल्यूडी, वन विभाग, जेडीए आदि की जमीन पर बनाए गए अवैध प्रतिष्ठानों पर सख्ती की जाएगी। विभागीय अधिकारियों के अनुसार जिला प्रशासन ऐसे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का खाका तैयार कर रहा है। सरकार के निर्देश के बाद चरणबद्ध तरीके से ऐसे ढांचों को बंद किया जाएगा या इन्हें हटाया जाएगा। पिछले कई दशकों से विभागीय जमीन पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण और अवैध ढांचे खड़े किए गए हैं।

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सिद्दड़ा-नरवाल बाईपास पर कई रेस्टोरेंट सहित 29 दुकानों और ढाबों को बंद किया गया है। इनके मालिकों को दो मार्च तक संबंधित तहसीलदार के समक्ष वैध दस्तावेज पेश करने के लिए कहा गया है। इसके लिए तहसीलदार दोपहर दो से चार बजे के बीच उपलब्ध रहकर दस्तावेजों की जांच करेंगे। दस्तावेज सही न होने पर ढांचों को गिराया जाएगा।

सरकार ने विभागीय भूमि पर हुए अतिक्रमण और अवैध संरचनाओं के खिलाफ सख्ती करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए विभागीय स्तर पर संबंधित भूमि का निरीक्षण करके अवैध निर्माण का ब्योरा तैयार किया जा रहा है। हजारों कनाल विभागीय जमीन पर अवैध निर्माण हुए हैं। खासतौर पर हाईवे से सटे नए और पुराने निर्माणों में पार्किंग सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं का बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा है।
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सिद्दड़ा-नरवाल हाईवे पर बंद किए गए प्रतिष्ठानों को लेकर अवैध पार्किंग की अधिक शिकायतें मिली थीं, जिससे हाईवे पर यातायात प्रभावित हो रहा था। जिला प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि अब तक के निरीक्षण में अधिकांश प्रतिष्ठानों के पास पार्किंग नहीं है। इन पर कार्रवाई की जा रही है।
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 सिद्दड़ा-नरवाल हाईवे पर बंद किए प्रतिष्ठानों के मालिकों को वैध दस्तावेज दिखाने के लिए 10 दिन का समय दिया गया है। मंगलवार को भी कुछ लोग इस संबंध में उनके पास पहुंचे थे।  - कमलप्रीत सिंह, तहसीलदार, जम्मू

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