विदेशों से जम्मू-कश्मीर आने वाले यात्रियों को हर हाल में कोरोना जांच करवानी होगी। प्रशासन ने इसके आदेश जारी कर दिया है। मंडलायुक्त डॉ. राघव लंगर ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के लिए जम्मू संभाग के सभी दस जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं।
जम्मू संभाग में विदेशों से लौट रहे यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य होगा। मंडलायुक्त जम्मू डॉ. राघव लंगर ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की निर्देशावली का कड़ाई से पालन करने के लिए जम्मू संभाग के सभी दस जिलों के उपायुक्तों को निर्देश जारी किए हैं।
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विदेश से लौटने वालों का आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य तौर पर करने के लिए कहा गया है। आरटीपीसीआर टेस्ट का सैंपल एकत्रित होने पर सभी यात्रियों को प्रशासनिक क्वारंटीन में भेजा जाएगा। यात्री निजी क्वारंटीन केंद्रों में भी रह सकते हैं। जिसके लिए सरकार ने अधिसूचना जारी की है।
आरटीपीसीआर की रिपोर्ट संक्रमित आने पर मरीज को डीआरडीओ अस्पताल भगवती नगर में भेज दिया जाएगा और उसकी रिपोर्ट के सैंपल को जिनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा। टेस्ट में निगेटिव आने वाले यात्री को होम क्वारंटीन या प्रशासनिक क्वारंटीन में सात दिन के लिए रहेंगे और आठवें दिन उनका दोबारा टेस्ट होगा।
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अगर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो डीआडीओ अस्पताल भगवती नगर (जम्मू) में उन्हें भर्ती करवाया जाएगा। एडवाइजरी में कहा गया है कि अगर विदेश से आए किसी यात्री ने अपनी यात्रा इतिहास को छिपाया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।