कोरोना महामारी रोकथाम के लिए लागू पाबंदियों में स्वतंत्रता दिवस के जश्न पर रियायत दी गई है। किसी भी स्थान पर 25 से अधिक लोगों की उपस्थिति पर रोक लागू है, लेकिन 15 अगस्त के दिन एक जगह पर 25 से ज्यादा संख्या में एकत्रित होकर लोग आजादी का जश्न मना सकेंगे। हालांकि इसके लिए कोविड उपयुक्त व्यवहार सुनिश्चित करना होगा।
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स्कूल समेत तमाम शिक्षा संस्थानों में अगले आदेश तक ऑफलाइन कक्षाओें पर रोक जारी रहेगी। रविवार को मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश कार्यकारी समिति की बैठक में निर्णय लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है।
गाइडलाइन के अनुसार शिक्षण संस्थानों में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों और प्रशासनिक कार्यों के लिए केवल वैक्सीन लगवा चुके विद्यार्थी व स्टाफ सदस्य ही बुलाए जा सकेंगे। सार्वजनिक कार्यक्रमों मे 25 से ज्यादा लोगाें की उपस्थिति की छूट रहेगी लेकिन स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस समारोह में उपस्थिति की अधिकतम संख्या 25 ही रहेगी।
टेस्टिंग पर जोर, नाइट कर्फ्यू जारी
आदेश के तहत जिला उपायुक्तों को कोविड उपयुक्त व्यवहार का सख्ती से पालन करवाने के अलावा ज्यादा से ज्यादा रैपिड एंटीजन और आरटीपीसीआर टेस्ट करवाने के लिए कहा गया है। वैक्सीनेशन अभियान को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। नाइट कर्फ्यू पहले की तरह रात आठ से सुबह सात बजे तक जारी रहेगा।