जम्मू-कश्मीर सरकार की ओर से 31 अक्तूबर 2019 से पहले विज्ञापित पदों को वापस लिए जाने के मामले में सरकार ने अभ्यर्थियों को राहत देते हुए उम्र सीमा में एक बार छूट का आदेश जारी किया है। सरकार की ओर से सोमवार को जारी आदेश के अनुसार पूर्व में इन पदों के लिए आवेदन करने वाले वे अभ्यर्थी जिनकी आयु नियुक्ति में देरी की वजह से उम्र सीमा पार कर गई है, उन्हें एक बार आयु में छूट दी गई है। ज्ञात हो कि सरकार ने बीती पांच फरवरी को ऐसे एक हजार पदों को वापस लिया था।
सरकार ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड (जेकेएसएसबी) और जम्मू-कश्मीर लोक सेवा आयोग (जेकेपीएससी) की ओर से भविष्य में विज्ञापित होने वाले इन पदों पर यदि ऐसे अभ्यर्थी आवेदन करते हैं और वे तय योग्यता को पूरा करते हैं तो उन्हें अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। राज्य प्रशासनिक परिषद के फैसले के अनुसार ऐसे पद वापस लिए गए थे जिन पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी। शनिवार को उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी एक बार आयु सीमा में छूट की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि दो महीने के भीतर इन पदों को विज्ञापित कर भर्ती की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और योग्यता के आधार पर होगी।
भर्ती नियम बदलने से वापस लिए गए थे पद
उप राज्यपाल ने पदों को वापस लेने के कारण बताते हुए कहा था कि 2004 में विज्ञापित पदों पर भी 18 साल बाद 2022 तक नियुक्ति नहीं हो पाई थी। विज्ञापन के बाद भर्ती के नियम बदल गए, आरक्षण बदल गया, स्थाई निवास प्रमाणपत्र (पीआरसी) की जगह डोमिसाइल आ गया, लद्दाख अलग प्रदेश बन गया जिसे पद स्थानांतरित करने पड़े आदि कारणों से इन पदों को वापस लिया गया।
पदों को वापस लेने पर जमकर हुआ विरोध-प्रदर्शन
पदों को वापस लेने के बाद जमकर हो हंगामा मचा। विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ ही सामाजिक संगठनों तथा अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया। यह मुद्दा राजभवन तक भी पहुंचा। उप राज्यपाल से मिलकर भाजपा नेताओं ने भी इस मुद्दे पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया।