विधान सभा ने शनिवार को वर्ष 2018-19 के लिए 95666.97 करोड़ रुपये का बजट पारित किया। यह पिछले वर्ष के 79472 करोड़ रुपये के बजट से 20 प्रतिशत अधिक है। इस संबंध में वित्त मंत्री डॉ. हसीब द्राबू की ओर से पेश जम्मू-कश्मीर विनियोग विधेयक 2018 को ध्वनि मत से सदन पारित कर दिया था।
वित्त मंत्री ने 11 जनवरी को सदन में 2018-19 के लिए बजट पेश किया था, जिसमें 51244.72 करोड़ रुपये का राजस्व और 44422.24 करोड़ रुपये का पूंजी घटक शामिल था।
विनियोग विधेयक में राजकोषीय सुधारों का उल्लेख करते हुए द्राबू ने कहा कि विनियोग विधेयक के पारित होने के दो सप्ताह के भीतर वित्त एवं योजना, विकास व निगरानी विकास सभी प्रशासनिक विभागों को राजस्व व पूंजी दोनों बजट जारी करेगा।
प्रशासनिक विभाग अपने अधीनस्थ कार्यालयों को चार सप्ताह के भीतर धन जारी किए जाना सुनिश्चित करेगा। विफल रहने पर इन निधियों को उन डीडीओ को स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जिन्हें प्रशासनिक विभागों द्वारा जारी किया गया था। योजना विकास एवं निगरानी विभाग अगले वित्त वर्ष में सभी योजना आवंटन के उचित वर्गीकरण को सुनिश्चित करेगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि एक अप्रैल से किसी भी ट्रेजरी से किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाएगा। अगर इसके लिए राशि जारी नहीं की गई और अधिकारियों द्वारा पास किए गए खर्च और बिल को बीईएएमएस के माध्यम से प्राप्त किया नहीं गया है। बीईएएमएस को दरकिनार कर जारी किए गए और प्राप्त धन का भुगतान करने के लिए खजाना अधिकारी और पीएओ व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
डॉ. द्राबू ने कहा कि पीएमडीपी परियोजनाओं के अंतर्गत केंद्र प्रायोजित योजनाओं के राज्य हिस्सेदारी और उपयोगिता स्थानांतरण, भूमि मुआवजा आदि पर खर्च होने वाला व्यय, पिछली तिमाही के दौरान लैप्स होने वाली निधियों में सबसे पहले भुगतान किया जाएगा।