जम्मू-श्रीनगर हाईकोर्ट की ओर से बीमा कंपनियों को बाढ़ पीड़ित व्यापारियों को बीमा योजना की 50 फीसदी राशि जारी करने का आदेश बीमित मकानों और वाहनों पर भी लागू होगा।
हाईकोर्ट की ओर से कहा गया है कि बीमा कंपनियों द्वारा बाढ़ में पूरी तरह बर्बाद हुए मकानों और अन्य ढांचों को भी आदेश के दायरे में लाना चाहिए।
चीफ जस्टिस एमएम कुमार और जस्टिस अली मोहम्मद माग्रे ने कहा कि 26 सितंबर को जारी आदेश वाहनों पर भी लागू होगा। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट की ओर से 26 सितंबर को बीमा कंपनियों को आदेश जारी कर 25 लाख रुपये से अधिक के बीमा योजना वाले पीड़ितों को 95 प्रतिशत राशि और 25 लाख रुपये से कम बीमा योजना वाले पीड़ितों को 50 फीसदी बीमा राशि जारी करने के निर्देश जारी किए गए थे।