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हाईकोर्ट ने क्यों रोकी जीएमसी के प्रिंसिपल की नियुक्ति?

Sun, 05 Oct 2014 12:57 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू
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जेएनएफ द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट ने जीएमसी प्रिंसिपल की नियुक्ति की सिफारिश पर अमल नहीं करने के निर्देश जारी किए हैं।
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हाईकोर्ट के जस्टिस बंसी लाल भट ने याचिकाकर्ता डॉक्टर अनीस चौधरी द्वारा निजी तौर पर पेश होकर दी गई दलील को सुनने के बाद मुख्य सचिव, सचिव जीएडी और सचिव गृह विभाग को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के भीतर आपत्तियां दर्ज करने के निर्देश जारी किए।

इसके साथ ही कोर्ट की ओर से 18 अक्तूबर, 2012 को इस्टेबलिशमेंट कमेटी अथवा सिलेक्शन कमेटी की सिफारिशों पर अमल नहीं करने के भी निर्देश जारी किए गए। याचिकाकर्ता के मुताबिक उनके बतौर इंचार्ज जीएमसी रहने के दौरान 18 अक्तूबर 2012 को सिलेक्शन कमेटी की बैठक हुई थी।
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इस दौरान उनके जूनियर डॉक्टर घनश्याम देव के नाम की बतौर प्रिंसिपल जीएमसी सिफारिश की गई थी। चूंकि याचिकाकर्ता द्वारा इस सिफारिश को चुनौती दी गई थी, इसके चलते सरकार द्वारा इस पर अमल नहीं किया गया था।
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