रियासत में अब दो पहिया वाहन के चालकों के साथ-साथ उस पर पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है। मोटर व्हीकल एक्ट में हेलमेट के लिए बनाए गए प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के लिए ट्रैफिक पुलिस की ओर से विशेष अभियान चलाया जाएगा।
ट्रैफिक हेडक्वार्टर की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि यदि जांच के दौरान चालक या दोपहिया वाहन पर पीछे बैठे दोनों में से कोई भी बिना हेलमेट के पकड़ा गया तो जुर्माना लगाने से पहले कम से कम दो घंटे रोड सेफ्टी एजुकेशन और काउंसिलिंग की जाएगी।
इसके साथ ही इस बात को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया है कि चालक बिना लाइसेंस के दो पहिया वाहन न चलाए, अगर कोई बिना लाइसेंस मिलता है तो उसे जुर्माना करके चालान काटने का प्रावधान रखा गया है।
यदि किसी के पास लर्नर्स लाइसेंस है और वह दोपहिया ड्राइव कर रहा है और पीछे बैठने वाले के पास लाइसेंस नहीं है तो चालक के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई होगी। बिना हेलमेट वालों के खिलाफ चलाए गए अभियान में पिछले छह माह में 72 हजार दो पहिया वाहनों के चालान काटे गए हैं।