जम्मू-कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत मिले विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने तथा वहां के अलग संविधान को र्हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि वहां की विधानसभा के गठन के बाद यह विशेष दर्जा स्वयं ही खत्म हो गया है।
ऐसे में अनुच्छेद 370 को जारी रखने और अलग संविधान संबंधी निर्णय को खारिज किया जाए। अदालत ने इस याचिका पर 19 अक्तूबर को सुनवाई तय की है। मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी और न्यायमूर्ति जयंत नाथ की खंडपीठ के समक्ष यह जनहित याचिका कुमारी विजय लक्ष्मी झा ने दायर की है।
याची के अधिवक्ता अनिल कुमार झा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए अनुच्छेद 370 के तहत अस्थायी रूप से प्रावधान किया गया था। इसका उद्देश्य वहां विधानसभा के गठन तक था।