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Property Tax in J&K: संपत्ति कर पर प्रदेश सरकार ने आम जनता से फीडबैक मांगा, 10 दिन में दें सुझाव

Mon, 13 Mar 2023 12:46 PM IST
kumar गुलशन कुमार अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू

सार

जम्मू कश्मीर में संपत्ति कर लगाने की बढ़ती आलोचना के बीच ने प्रस्तावित कर को लेकर आम जनता से प्रतिक्रिया मांगी है। शहरी विकास विभाग 1 अप्रैल 2023 से नगर निकायों के दायरे में आवासीय घरों, अपार्टमेंट, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों पर संपत्ति कर लगा रहा है।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : इंटरनेट
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विस्तार
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केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में संपत्ति कर लगाने की बढ़ती आलोचना के बीच ने प्रस्तावित कर को लेकर आम जनता से प्रतिक्रिया मांगी है। एक आदेश जारी कर आवास एवं शहरी विकास विभाग ने जम्मू-कश्मीर में संपत्ति कर लगाने पर आम जनता से सुझाव या टिप्पणियां मांगी हैं। 

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दस दिनों के अंदर सुझाव दिए जा सकते हैं। इसके लिए ईमेल Housingudd9@gmail.com पर लोग अपने सुझाव दे। 21 फरवरी को शहरी विकास विभाग द्वारा जारी दो अधिसूचनाओं के अनुसार 1 अप्रैल 2023 से नगर निकायों के दायरे में आवासीय घरों, अपार्टमेंट, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों पर संपत्ति कर लगा रहा है।

21 फरवरी 2023 को जम्मू-कश्मीर के आवास और शहरी विकास विभाग ने जम्मू-कश्मीर के शहरी क्षेत्रों में संपत्ति कर लगाने, मूल्यांकन और संग्रह करने के लिए दो अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी की। जम्मू और कश्मीर संपत्ति कर (नगर निगम) नियम 2023 और जम्मू और कश्मीर (अन्य नगरपालिका) नियम 2023, सरकार द्वारा अधिसूचित, नगर निगमों, समितियों और परिषदों की सीमा के भीतर संपत्ति कर लगाया जाना है।
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