अनंतनाग। विशेष न्यायाधीश की अदालत ने वीरवार को नशा तस्करी के पांच आरोपियों को दोषी ठहराया है। इसमें दोषी मोहम्मद रफीक भट, अनायतुल्ला भट, अयाज अहमद भट, मुबीना बानू और सजाद अहमद गनी को 10-10 साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
अभियोजन के अनुसार वर्ष 2022 में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया। इस दौरान पांच किलोग्राम चरस बरामद की गई। पुलिस की जांच के बाद अदालत में विस्तृत आरोपपत्र पेश किया गया। गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर सभी पांच आरोपियों को दोषी ठहराया गया। संवाद