अब नामांकन में न उमड़ेगा हुजूम और न ही रहेगा वाहनों का काफिला
कोरोना संकट के बीच चुनाव कार्यालय ने जारी की एसओपी
प्रत्याशी के साथ नामांकन में एक व्यक्ति और एक वाहन ही होगा, ऑनलाइन भी हो सकेगा नामांकन
बृजेश कुमार सिंह
जम्मू। कोरोना संकट काल में जम्मू-कश्मीर में पंचायत उप चुनाव की तैयारियों के बीच चुनाव के लिए एसओपी जारी कर दी गई है। इसके तहत अब नामांकन में न तो कोई हुजूम उमड़ेगा और न ही वाहनों का कोई काफिला होगा। बल्कि प्रत्याशी के साथ केवल एक ही व्यक्ति होगा और एक ही वाहन का प्रयोग होगा। इसके साथ ही ऑनलाइन भी नामांकन दाखिल किया जा सकेगा।
मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय की ओर से जम्मू, कश्मीर व लद्दाख के मंडलायुक्त तथा सभी डीसी को एसओपी भेजकर इसे सुनिश्चित करने को कहा है। इसमें कहा गया है कि कोरोना संकट के दौरान किसी भी चुनाव में इसी एसओपी का पालन किया जाएगा। एसओपी के अनुसार नामांकन आनलाइन भी किया जा सकता है। नामांकन पत्र सीईओ के वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। शपथ पत्र भी आनलाइन भरा जा सकेगा। इसके साथ ही जमानत राशि भी आनलाइन भुगतान किया जा सकता है। हालांकि, संबंधित ट्रेजरी में कैश जमा करने की सुविधा भी होगी। पीठासीन अधिकारी के कक्ष में पर्याप्त जगह होनी चाहिए ताकि वह सामाजिक दूरी का पालन कराते हुए नामांकन, नामांकन पत्रों की जांच तथा चुनाव चिह्न का आवंटन कर सके। नामांकन के लिए प्रत्याशियों को पूर्व में समय आवंटित किया जा सकता है।
एसओपी के अनुसार चुनाव संबंधी सामग्री को लेने तथा जमा करने के लिए पोलिंग टीम को अलग-अलग समय दिया जाना चाहिए। भीड़भाड़ से बचने के लिए रेंडमाइजेशन की अवधि 24 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे कर दी गई है। मतदान से एक दिन पहले ही सभी केंद्रों को सैनिटाइज किया जाएगा। मतदान अधिकारी के समक्ष एक समय में केवल एक ही वोटर खड़ा रहेगा। मतदाताओं को रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने तथा बैलेट पेपर पर स्टांप लगाने के लिए ग्लब्स दिया जाएगा।
क्वारंटाइन रहने वालों को अंतिम घंटे में मतदान की अनुमति
सभी आने वालों की थर्मल स्कैनिंग होगी। यदि किसी का तापमान निर्धारित मानक से अधिक होता है तो उसकी दो बार चेकिंग होगी। यदि तापमान भी अधिक मिला तो वोटर को एक टोकन दिया जाएगा और उसे मतदान के आखिरी घंटे में आने को कहा जाएगा। उसे कोरोना के सभी एहतियात बरतते हुए मतदान करने की अनुमति दी जाएगी। इसके साथ ही क्वारंटाइन रहने वालों को भी अंतिम घंटे में स्वास्थ्य टीम की निगरानी में मतदान करने दिया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में रहने वालों के लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी।
पहचान के लिए चेहरे से हटाना होगा मास्क
वोटरों को टोकन बांटने के लिए हेल्प डेस्क का गठन किया जाएगा ताकि मतदान के लिए उन्हें इंतजार न करना पड़े। सामाजिक दूरी के लिए गोला निर्धारित छह फीट की दूरी पर बनाया जाएगा। पुरुष, महिला तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीन लाइनें होंगी। फेस्क मास्क पहनकर न आने वालों को फेस्क मास्क दिया जाएगा। पहचान के दौरान वोटर को मास्क चेहरे से हटाना होगा।
घर-घर प्रचार के लिए प्रत्याशी समेत तीन को अनुमति
चुनाव प्रचार के लिए घर-घर प्रचार के दौरान प्रत्याशी को लेकर तीन लोगों को अनुमति होगी। चुनावी सभा के लिए संबंधित डीसी सभास्थल पर सामाजिक दूरी के नियम का पालन करते हुए घेरा बनाएंगे। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से निर्धारित संख्या से अधिक लोग सभा में नहीं होंगे।
एक हाल में सात से अधिक मतगणना टेबुल नहीं लगेंगे
मतगणनास्थल पर एक हॉल में सात से अधिक मतगणना टेबुल नहीं लगाए जाएंगे। मतगणना से पहले और बाद में मतगणना स्थल को सैनिटाइज किया जाएगा।