रामबन में धारा 144 लागू
श्रीनगर के हैदरपोरा में हुई मुठभेड़ में रामबन निवासी व्यक्ति के मारे जाने पर विरोध की आशंका के बीच प्रशासन ने रामबन के कुछ हिस्से में धारा 144 लागू कर दी है। पुलिस के अनुसार रामबन के फमरोट गांव का रहने वाला मोहम्मद आमिर आतंकी था, जिसे हैदरपोरा मुठभेड़ में एक पाकिस्तानी आतंकी समेत मार गिराया गया। आमिर के परिवार ने उसे निर्दोष करार देते हुए इंसाफ की मांग की है। वहीं प्रशासन ने आमिर के परिवार व परिजनों की ओर से विरोध प्रदर्शन की आशंका पर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट रामबन हरबंस लाल शर्मा ने संगलदान और सेरीपुरा में बुधवार सुबह 9 बजे से अगले आदेश तक धारा 144 लागू कर दी है। इस इलाके में पांच या इससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर सख्त पाबंदी रहेगी। पुलिस विभाग से कहा गया है कि आदेश को सख्ती से लागू करें।
आमिर के पिता ने डेढ़ दशक पूर्व आतंकी को किया था ढेर
मुठभेड़ में मारे गए आमिर के पिता लतीफ मागरे ने पंद्रह वर्ष पूर्व निहत्थे होने के बावजूद एक आतंकी को मार डाला था। मागरे ने कहा कि यदि सुरक्षा बलों के पास बेटे के खिलाफ सुबूत हैं तो उन्हें भी दिखाए जाएं, लेकिन वे जानते हैं कि उनका बेटा निर्दोष था। वह इंसाफ के लिए अपना संघर्ष जारी रखेंगे। उप राज्यपाल उन्हें इंसाफ दिलाएं और बेटे का शव सुपुर्द-ए-खाक के लिए उन्हें सौंपा जाए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवादी होने का उन्हें ये सिला मिला है। गौरतलब है कि पुलिस के अनुसार हैदरपोरा में आमिर समेत दो आतंकी मारे गए हैं। इस दौरान दो स्थानीय नागरिक भी मारे गए हैं, जो आतंकियों के मददगार थे। हालांकि आमिर के परिजनों की तरह ही श्रीनगर में अल्ताफ भट्ट और मुदासिर गुल के परिवार वाले भी सुरक्षा बलों के दावों को गलत बता रहे हैं। परिजनों का कहना है कि भट्ट और गुल निर्दोष थे।