गोवंश (बीफ) वध पर प्रतिबंध का मामला एक बार फिर अदालत में है। इसे अपराध की श्रेणी में रखने के खिलाफ दायर एक याचिका को सुनवाई के स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय ने बुधवार को बीफ पर बंदिश के प्रावधानों के बारे में राज्य सरकार को नोटिस भेजकर एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है।
उल्लेखनीय है कि रणबीर दंड संहिता (आरपीसी) में गोवंश वध को अपराध की श्रेणी में रखने का प्रावधान है। कश्मीर विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त कानून के प्रोफेसर अफजल कादरी ने इन प्रावधानों के खिलाफ अपने वकील फैसल कादरी के माध्यम से रिट याचिका दायर की।
रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश मोहम्मद याकूब मीर और बंसी लाल भट की खंडपीठ ने राज्य सरकार को यह नोटिस जारी किया है। फैजल कादरी के मुताबिक अदालत ने कहा है कि विधायिका चाहे तो वह आरपीसी के इससे संबंधित प्रावधान को निरस्त अथवा संशोधित कर सकती है। इसमें याचिका अड़ंगा नहीं होगी।