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Jammu News: परिवार की मौत के मामले में हाईकोर्ट ने बरकरार रखी सजा

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जम्मू। जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट ने डोडा जिले के चर्चित पारिवारिक मौत के मामले में निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। अदालत ने कहा कि यह घटना हत्या नहीं, बल्कि लापरवाही से हुई ऐसी मौत है जिसमें आरोपी को पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है।
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घटना 24 मार्च 2012 की है, जब एक मारुति कार रेगी नाला इलाके में करीब 600 फुट गहरी खाई में जा गिरी थी। हादसे में आरोपी की पत्नी और दो बेटियों की मौके पर ही मौत हो गई थी। शुरू में मामला लापरवाही से गाड़ी चलाने की धाराओं में दर्ज किया गया था। बाद में पुलिस ने इसमें हत्या का आरोप भी जोड़ दिया।
अभियोजन पक्ष ने पारिवारिक कलह और बेटियों को लेकर नाराजगी को हत्या का कारण बताया। सितंबर, 2021 में डोडा की अतिरिक्त सत्र अदालत ने हत्या का आरोप खारिज कर दिया और आरोपी को गैर इरादतन हत्या की धारा में दस साल के सश्रम कारावास और पचास हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने इस फैसले को सही ठहराया।
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अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष न तो पुख्ता सबूत पेश कर सका और न ही कथित गवाह की देर से दर्ज हुई गवाही पर भरोसा किया जा सकता है। अदालत ने साफ किया कि घटना हत्या का मामला साबित नहीं होती, बल्कि लापरवाही से हुई गंभीर वारदात है। जेएनएफ
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