जम्मू। हाईकोर्ट न्यायाधीश सिंधु शर्मा ने स्पेशल ट्रिब्यूनल जम्मू के उस आदेश पर रोक लगाई है, जिसमें स्पेशल ट्रिब्यूनल ने एमसी अरनिया के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया था।
न्यायमूर्ति सिंधु शर्मा ने मामले में दोनों पक्षों की दलीलों को भी सुना। अधिवक्ता हिमांशु बियोत्रा ने दलील दी कि अरनिया नगर पालिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की पहली अर्जी के तहत बैठक नहीं हो पाई थी। दोबारा जब अविश्वास प्रस्ताव की कवायद शुरू की गई तो प्रतिवादी ने ट्रिब्यूनल में चुनौती दे दी। ट्रिब्यूनल ने एक वर्ष के भीतर दो बार अविश्वास प्रस्ताव का हवाला देकर इसे खारिज कर दिया, जबकि पहले अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी।
सुनवाई के दौरान अधिवक्ता हिमांशु बियोत्रा ने कहा कि ट्रिब्यूनल ने अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर अधिनियम की धारा 25 के प्रावधानों के विपरीत फैसला दिया। इन दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल जम्मू के आदेश पर रोक लगा दी।