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जम्मू जिले में 12 कंटेनमेंट जोन

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जम्मू। जिला जम्मू में बढ़ते संक्रमित मामलों को देखते हुए 12 प्रभावित स्थानों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। ये लगभग सभी स्थान शहर के आसपास बसे हैं। इन क्षेत्रों में आपात सेवाओं को छोड़कर पूरी तरह से लॉकडाउन रखा जाएगा। सभी जगह की आबादी का सौ फीसदी कोविड परीक्षण सुनिश्चित बनाया जाएगा। इस साल पहली बार एक ही दिन में इतने सारे क्षेत्रों को एक साथ माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है।
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जिला मजिस्ट्रेट जम्मू अंशुल गर्ग की ओर से जारी आदेश में जम्मू तहसील के मकान नंबर 134, कैलाश नगर तालाब तिल्लो जम्मू के निकट गली क्षेत्र, 47 शापिंग सेंटर बख्शीनगर जम्मू के निकट गली, बाहू तहसील के मकान नंबर 116 सेक्टर 4 त्रिकुटा नगर जम्मू के निकट गली, बिश्नाह तहसील के मकान नंबर 73 वार्ड 3 बिश्नाह के निकट गली, बाहू तहसील से मकान नंबर 80-बी सैनिक कालोनी जम्मू के निकट गली, जम्मू नार्थ तहसील की मकान नंबर 118 सेक्टर 8 रूप नगर जम्मू के निकट गली, बाहू तहसील के 821 स्वीट होम अपार्टमेंट, न्यू बिरला ओपन माइंड स्कूल छन्नी रामा जम्मू के निकट गली, मकान नंबर 419 सेक्टर 5 सीडी गुप्ता हाउस छन्नी हिम्मत जम्मू के निकट वाली गली, जम्मू नार्थ के एसबीआई क्वार्टर बीएसएनएल एक्सचेंज बनतालाब जम्मू के निकट गली, बाहू तहसील के मकान नंबर 343/बी सेक्टर 1 साउथ एक्सटेंशन त्रिकुटा नगर जम्मू के निकट गली और मकान नंबर 568ए गांधीनगर जम्मू के निकट गली क्षेत्र को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इन जोन में धारा 144 लागू की गई है। इसमें कोविड परीक्षण से इंकार करने वाले लोगों पर एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान होगा। आपात सेवाओं के लिए जिला प्रशासन की वेबसाइट पर चौबीस घंटे चलने वाले आपात टेलीफोन नंबर जारी किए गए हैं।
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