श्री योग वेदांत सेवा समिति (संत श्री बापू आसाराम आश्रम) ट्रस्ट को भगवती नगर में लीज पर दी गई 283 कनाल भूमि की लीज डीड मामले में फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने के हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं।
जेएनएफ द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी मोहनलाल ने जेडीए के आदेश को खारिज करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के जस्टिस राज कोतवाल ने ट्रस्ट के वकील सुनील सेठी और वकील वीनू गुप्ता द्वारा पेश की गई दलीलों को सुना।
जिसके बाद भवन एवं शहरी विभाग के प्रिंसिपल सचिव, जेडीए की वीसी और जेडी सचिव को नोटिस जारी किया, जिसे जेडीए की तरफ से वकील आदर्श शर्मा ने स्वीकार किया।
नोटिस में अगली सुनवाई तक मामले में यथास्थिति बरकरार रखने के निर्देश दिए गए हैं। इस संदर्भ में कोर्ट द्वारा भवन एवं शहरी विभाग के प्रिंसिपल सचिव को भी रजिस्टरी करने को कहा गया है।