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नाबालिग छात्रा से बलात्कार का आरोपी शिक्षक निलंबित

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पुंछ। जिले में भारत-पाक नियंत्रण रेखा से सटे एक गांव की नाबालिग छात्रा से बलात्कार के आरोपी शिक्षक मोहम्मद रफीक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शिक्षा विभाग ने उसे नौकरी से निलंबित कर दिया है। शनिवार की देर शाम मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय पुंछ से आरोपी शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए गए। उधर, इस घटना के छह दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी शिक्षक पुलिस के हाथ नहीं चढ़ पाया है। पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए प्रयास कर रही है।
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गौरतलब है कि मंगलवार को देर रात पुंछ पुलिस थाने में जिले के भारत-पाक नियंत्रण रेखा से सटे एक गांव के रहने वाले एक बुजुर्ग ने इस बात की शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसकी पोती के साथ गांव के ही एक शिक्षक मोहम्मद रफीक पुत्र अब्दुल्ला और उसके भांजे अजहर महमूद पुत्र बरकत हुसैन ने बलात्कार किया और उसका मोबाइल पर वीडियो बना कर उसे ब्लैक मेल किया। इसके बाद उसे अगुवा कर राज्य के बाहर ले जाने का प्रयास किया है। इस पर पुलिस ने पुंछ थाने में एफआईआर (66/2018) दर्ज कर आरपीसी की धारा 376, 109, 363 और 511 के तहत दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। इसके बाद पुलिस ने रात में ही आरोपियों को धर दबोचने के लिए अभियान शुरू कर दिया और तड़के एक आरोपी अजहर महमूद पुत्र बरकत हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को पुंछ कोर्ट में मुंसिफ मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर उसे आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस रिमांड पर ले लिया गया। इस बीच पुंछ न्यायालय में पहुंच कर पीड़िता ने 164 में दोनों आरोपियों के खिलाफ अपने बयान दर्ज करवाए थे। इसके बाद से पुलिस आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली है। ऐसा बताया जा रहा है कि पुलिस के कहने पर ही शिक्षा विभाग ने आरोपी शिक्षक को नौकरी से निलंबित किया है। टीचर के खिलाफ थाने में दर्ज मामले के आधार पर ही उसके खिलाफ विभाग द्वारा कार्रवाई को अंजाम दिया गया है।
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