उधमपुर। शहर के उपभोक्ताओं को जलशक्ति की ओर से सूचना दी गई है कि बकाया राशि का भुगतान करें और अनधिकृत जल कनेक्शन को 31 मार्च तक नियमित करें ताकि दंडात्मक कार्रवाई से बचा जा सके।
जिले के अधिकार क्षेत्र में संचालित सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों जैसे होटल, रेस्टोरेंट, चाय की दुकानें, भोजन घर और अन्य व्यापारिक इकाइयों को सूचित किया गया कि अगर वे विभाग द्वारा आपूर्ति किए जा रहे पेयजल का व्यावसायिक उपयोग कर रहे हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से अपने बकाया जल उपयोग शुल्क का भुगतान करना होगा।
अन्यथा, बकायादारों का जल कनेक्शन बिना किसी पूर्व सूचना के काट दिया जाएगा। साथ ही अवैध जल कनेक्शनों के माध्यम से पानी का उपयोग करना या पीएचई विभाग से अनुमति प्राप्त किए बिना खोदे गए कुओं का संचालन करने पर कार्रवाई की जाएगी। सभी प्रतिष्ठानों को निर्देश दिया गया कि वे आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करके और लागू शुल्क जमा करके तत्काल जल कनेक्शन और बोरवेल को 31 मार्च तक नियमित करें।
निर्धारित समयसीमा के भीतर बकाया जमा न करने पर विभाग आगे की कार्रवाई करेगा। इसमें अवैध जल कनेक्शनों को काटा जाएगा, अवैध बोरवेल को सील कर दिया जाएगा और बिना किसी पूर्व सूचना के एसडब्ल्यूआरआरए अधिनियम, 2010 के प्रावधान के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
विभाग द्वारा सभी संबंधित पक्षों को सलाह दी गई है कि वे बकाया राशि का भुगतान करें और किसी भी प्रकार के अनधिकृत जल उपयोग को नियमित करें ताकि दंडात्मक कार्रवाई से बचा जा सके। संवाद