जम्मू । जम्मू कश्मीर व लद्दाख उच्च न्यायालय (श्रीनगर विंग) के न्यायमूर्ति संजय धर ने कहा कि विज्ञापन नोटिस जारी होने पर ही उम्मीदवार चयन प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। इस चरण से पहले उम्मीदवार किसी पद को भरने के लिए विज्ञापन नोटिस जारी करने के लिए नियोक्ता पर निर्देश नहीं मांग सकता है। यह आदेश डॉ. अनिया तुल्लाह भट एवं अन्य द्वारा दायर याचिका की सुनवाई पर दिया गया है।
याचिकाकर्ता ने स्कूल शिक्षा विभाग के उप सचिव द्वारा स्कूल शिक्षा निदेशक को 15 अप्रैल 2025 को जारी संचार को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए पहले से मौजूद क्लस्टर संसाधन समन्वयकों की सेवाओं की भर्ती के लिए अनुमोदन दिया गया था। उसने शिक्षण सहायता के लिए अस्थायी आधार पर क्लस्टर संसाधन समन्वयकों की भर्ती के लिए एक नया विज्ञापन नोटिस जारी करने के लिए कहा था। न्यायालय ने याचिका में कोई योग्यता नहीं पाई और याचिका को खारिज कर दिया।