किश्तवाड़। जिले में दीपावली पर मात्र प्रदूषण रहित पटाखे ही फोड़े जाएं। इनकी खरीदारी भी लाइसेंस वाले दुकानदारों से करनी होगी। इस बारे में उपायुक्त अशोक कुमार शर्मा ने मंगलवार को एक आदेश जारी कर दिया है।
इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी आदेशानुसार ही पटाखे फोड़ने पर रोक लगाई गई है। इस आदेश में कहा गया है कि पर्वों पर पटाखों के लिए धारा 144 लगाई गई है। निर्धारित किया गया है कि 18 वर्ष से कम उम्र वाले लोग खरीदने या बेचने में शामिल न हों। कहा गया है कि दीपावली के बाद कोई पटाखे न बेचेगा, और न खरीदेगा। इनकी कीमतों के साथ भी कोई मनमानी नहीं की जाएगी। कोई भी दुकान आदेश का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।