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जिला मजिस्ट्रेट ने चालान और जुर्माना वसूली के दिए आदेश

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किश्तवाड़। जिले में शनिवार को जिला मजिस्ट्रेट ने कोविड-19 के लिए जारी दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसमें चालान सहित प्रति व्यक्ति तीन सौ रुपये जुर्माना वसूला जाएगा।
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इसके तहत चालान काटने वाले अधिकारियों की भी घोषणा की गई है। वहीं, इन अधिकारी को एक सप्ताह के बाद वसूला गया जुर्माना रेड क्रास फंड में जमा करने के आदेश दिए हैं। राजस्व विभाग में नायब तहसीलदार, पंचायत इंस्पेक्टर, नगर परिषद का खिलाफवर्जी अर्जी, ट्रांस्पोर्ट में इंस्पेक्टर, पुलिस और यातायात विभाग के सब इंस्पेक्टर, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर और डीआईसी में आईपीओ को जुर्माना वसूलने की अनुमति दी है। वहीं, जनता से कोविड-19 की एसओपी का पालन करने के निर्देश देने के साथ ही नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। इसके साथ ही लोगों को बिना मास्क के घर से नहीं निकलने, सामाजिक दूरी का ध्यान रखने और सैनिटाइजर का प्रयोग करने की हिदायत दी है। शादी विवाह आदि समारोह में अधिक भीड़ जमा नहीं करने के लिए कहा गया है।
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