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नशा तस्करी मामले में आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

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उधमपुर। जिला अदालत की ओर से मादक पदार्थों की तस्करी मामले में गिरफ्तार चार आरोपियों जमानत अर्जी को वीरवार को खारिज कर दिया गया है। सभी आरोपियों को रैंबल पुलिस ने 122 किलोग्राम भुक्की के साथ गिरफ्तार किया था।
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वीरवार को आरोपी यावर अहमद निवासी काकरन (कुलगाम), तारिक अहमद निवासी देवसर, काजीकुंड (अनंतनाग), नरेंद्र सिंह उर्फ काका निवासी सुक्की करलाई उधमपुर और आनंद किशोर निवासी जगानू (उधमपुर) को प्रधान सत्र न्यायाधीश मोहन लाल मन्हास की अदालत में पेश किया गया। जहां पीपी इंद्रजीत शर्मा और अभियुक्तों के वकील की सुनवाई के बाद अदालत ने देखा कि इस मामले में चार्जशीट पहले ही अदालत में पेश की जा चुकी है और कुछ गवाहों को रिकॉर्ड किया जा चुका है। अगर आरोपियों को इस स्तर पर जमानत दी जाती है, तो आशंका है कि वह इसका दुरुपयोग करेंगे। कोर्ट ने कहा कि एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 के द्वारा लगाए गए स्पष्ट प्रतिबंध के मद्देनजर आरोपियों को कोई मदद नहीं है। अभियुक्त भी अपने पक्ष में बेल के लिए मजबूत मामला चलाने में विफल रहे हैं, इसलिए जमानत के लिए किए गए आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाता है।
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