यह कार्रवाई एनडीपीएस अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत की गई है। इसका उद्देश्य नशा तस्करी, आतंक से जुड़ी गतिविधियों और उनके वित्तीय नेटवर्क पर कार्रवाई करना है।
जकूरा पुलिस थाने ने एनडीपीएस अधिनियम के एक मामले में बिलाल कॉलोनी, जकूरा में ओवैस अहमद राथर के करीब 2.5 करोड़ के मकान और जमीन को अटैच किया। जांच में इस संपत्ति को अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित धन से खरीदा गया बताया गया है। संपत्ति की बिक्री, लीज, हस्तांतरण या उसमें बदलाव पर सक्षम प्राधिकारी के अगले आदेश तक रोक रहेगी।
इसी तरह, नोगाम पुलिस ने मादक पदार्थों से जुड़े एक मामले में वागूरा निवासी शीराज अहमद शेख की करीब 2.85 करोड़ की संपत्ति अटैच की। इसमें 18 मरला जमीन पर बना दो मंजिला मकान दो दुकानें और एक राइस मिल शामिल हैं।
अहमदनगर पुलिस ने आर्म्स एक्ट और यूएपीए के तहत दर्ज मामले में हजरतबल के दानिहामा में जाहूर अहमद मीर की करीब 1.30 करोड़ की आवासीय संपत्ति अटैच की। इसमें छह मरला जमीन पर बना एक मंजिला मकान शामिल है।
वहीं शालतेंग पुलिस ने एनडीपीएस मामले में चेक मुजगुंड में अमीर अहमद मीर के करीब 46 लाख के एक मंजिला मकान और सात मरला जमीन को फ्रीज किया। पुलिस के अनुसार जांच में सामने आया कि यह संपत्ति नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी से अर्जित धन से खरीदी गई थी। पुलिस ने कहा कि नशा तस्करी, आतंकवाद से जुड़े मामलों और उनके वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।