स्कूल बस किराए में अधिकतम 12 फीसदी किराया वृद्धि के आदेश को निजी स्कूल संचालकों ने जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट चुनौती दी है। इस पर खंडपीठ ने सरकार से अपना पक्ष रखने को कहा है। अगली सुनवाई 28 मार्च को होगी।
जम्मू कश्मीर में स्कूल बस किराए में अधिकतम 12 फीसदी किराया वृद्धि के आदेश को निजी स्कूल संचालकों ने चुनौती दी है। जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने निजी स्कूल संघ की दलीलें सुनकर सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है। जम्मू-कश्मीर निजी स्कूल संघ की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि निजी स्कूलों में फीस निर्धारण के लिए नियुक्त समिति ने स्कूल बस किराए में अधिकतम 12 फीसदी वृद्धि का आदेश जारी किया।
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इसके बाद स्कूल शिक्षा निदेशक ने इस आदेश की अवमानना पर सख्त कार्रवाई करने को कहा है। न्यायाधीश अली मोहम्मद मागरे और न्यायाधीश मोहन लाल की खंडपीठ के समक्ष निजी स्कूल संघ ने दलील दी कि उन्हें इस निर्णय को लेकर विश्वास में नहीं लिया गया। वे हितधारक हैं, लिहाजा उनसे बातचीत करने के बाद ही इस तरह का निर्णय लिया जाना चाहिए। इस पर खंडपीठ ने सरकार से अपना पक्ष रखने को कहा है। अगली सुनवाई 28 मार्च को होगी।