श्रीनगर। एनआईए कोर्ट ने जैश ए मोहम्मद के पाकिस्तानी आतंकी समेत चार लोगों के खिलाफ आरोप तय कर दिए। राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) ने बयान में कहा कि इस साल 22 अगस्त को चार आरोपियों इनायत सिकंदर पाडर निवासी बाथीपोरा कुलगाम, मोहम्मद हुसैन डार उर्फ किफायत निवासी गंदवानी डीएच पोरा कुलगाम, सबजार अहमद भट निवासी ओके कुलगाम और झेलम सिटी पंजाब पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के शाहिद भाई के खिलाफ एनआईए कोर्ट श्रीनगर में चार्जशीट पेश की थी।
बयान में आगे कहा गया है कि माननीय न्यायालय ने तीन आरोपियों के खिलाफ यूएलएपी अधिनियम की धारा 13, 17, 39 और 40 के तहत आरोप तय किए। इनमें पाकिस्तानी आतंकी शाहिद भाई भी शामिल है। हालांकि, सबजार अहमद के खिलाफ 13 यूएलएपी अधिनियम की धारा के तहत आरोप तय किए गए हैं।
कहा गया कि इन लोगों के खिलाफ विश्वसनीय सूचनाओं के बाद कानून की प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला पुलिस स्टेशन साईके (एसआईए) कश्मीर में दर्ज किया गया था। ये लोग पाकिस्तानी आतंकी शाहिद भाई के साथ मिलकर जम्मू-कश्मीर में शांति और अमन-चैन में खलल डालने की साजिश रच रहे थे।