पुलिस अधिकारियों के अनुसार अनंतनाग सदर थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 121 (मारपीट) व 351 (धमकी) के तहत कार्रवाई की गई है। जांच अधिकारी इंस्पेक्टर रेयाज अहमद खान के अनुसार सभी पहलुओं को देखा जा रहा है। पुलिस के अनुसार पीएसओ ने शिकायत में कहा है कि ड्यूटी निभाने के दौरान विधायक और पार्टी प्रवक्ता से किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। इसके बाद कथित तौर पर उसके साथ मारपीट की गई। पीएसओ ने शिकायत में चोट लगने का भी उल्लेख किया है। प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
विधायक ने की निष्पक्ष जांच की मांग...विधायक अल्ताफ कल्लू ने मारपीट के आरोप को गलत बताया। उन्होंने कहा कि संबंधित पुलिसकर्मी के ड्यूटी से अनुपस्थित रहने को लेकर उन्होंने सवाल किया था। विधायक ने आरोप लगाया कि जवाब मांगने पर पुलिसकर्मी ने उन्हें धक्का दे दिया। उन्होंने आईजीपी कश्मीर और एसएसपी अनंतनाग से पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक तथ्य सामने लाने का आग्रह किया है।