जिला प्रशासन ने वीरवार को सुरन नदी, पुलस्त नदी और शेरे कश्मीर पुल के आसपास के क्षेत्र में किसी भी प्रकार के निर्माण, पुनर्निर्माण और मरम्मत कार्यो पर पूरी तरह रोक लगाने का आदेश जारी किया। इन क्षेत्रों में जमीन बेचना और खरीदना भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
जिला प्रशासन की तरफ से वीरवार को बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला विकास आयुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट मोहम्मद हुसैन मलिक ने जहां बाढ़ के बाद पीड़ितों के लिए चलाए जा रहे पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की।
वहीं उन्हाेंने सुरनकोट में सुरननदी क्षेत्र, पुंछ नगर में पुलस्त नदी और नदी पर बने शेरे कश्मीर पुल व उसकी सड़क के आसपास किसी भी प्रकार के निर्माण, पुनर्निर्माण और मरम्मत कार्यों पर पूरी तरह से रोक लगाने का आदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। बैठक में असिस्टेंट कमिश्नर रेवन्यू मोहम्मद शफीक के साथ कई प्रशासनिक अधिकारियाें ने भाग लिया।