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बदलाव: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट को मिला नया नाम, अब कहलाएगा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट

Sat, 17 Jul 2021 11:21 PM IST
करिश्मा चिब न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू

सार

हाईकोर्ट का नाम बदलकर अब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट कर दिया गया है। विधि व न्याय मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना।
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जम्मू हाईकोर्ट - फोटो : फाइल
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विस्तार
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केंद्रशासित प्रदेश जम्मूू-कश्मीर और लद्दाख के साझा हाईकोर्ट का नाम बदलकर अब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट कर दिया गया है। विधि और न्याय मंत्रालय ने इस संदर्भ में शुक्रवार को एक अधिसूचना जारी की। यह कदम पहले के कठिन और जटिल नाम को देखते हुए उठाया गया है।
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राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस बदलाव के लिए जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (कठिनाई निवारण) आदेश, 2021 पर हस्ताक्षर किए। अधिसूचना के अनुसार, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन कानून, 2019 को जम्मू-कश्मीर राज्य को केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में पुनर्गठित करने के लिए लागू किया गया था।

अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्रशासित प्रदेश जम्मूू-कश्मीर और केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख के साझा हाईकोर्ट काफी लंबा और जटिल नाम है। इसलिए इसे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट में बदला जा रहा है जोकि उपयोग में आसान होने के साथ-साथ अन्य हाईकोर्ट के नाम के अनुरूप होगा।
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जैसे पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट जिसके अधिकार क्षेत्र में पंजाब, हरियाणा राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ आते हैं। इस प्रस्ताव पर केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल, केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी सलाह मांगी गई थी।
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