राजस्थान हाईकोर्ट ने एलडीसी भर्ती-2013 में दस्तावेज सत्यापन नहीं करवाने वाले अभ्यर्थी को दुबारा सत्यापन का मौका नहीं देने पर पंचायती राज विभाग, धौलपुर कलक्टर और जिला परिषद के सीईओ सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता के दस्तावेज सत्यापन कर पात्र होने पर नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं।
न्यायाधीश एसपी शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश राजाराम जाट की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता एलडीसी भर्ती-2013 की मैरिट में आ रहा है। पूर्व में वह किन्हीं कारणों के चलते दस्तावेज सत्यापन नहीं करा पाया था, लेकिन अब उसे फिर से सत्यापन कराने का मौका नहीं दिया जा रहा। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ता के दस्तावेज सत्यापन कर पात्र होने पर नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं।