राजस्थान हाईकोर्ट ने मानसरोवर स्थित न्यू सांगानेर रोड पर एक निजी अस्पताल सहित अन्य लोगों की ओर से किए गए अतिक्रमण को लेकर मुख्य सचिव, प्रमुख यूडीएच सचिव, जेडीए आयुक्त, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व निगम आयुक्त सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
न्यायाधीश केएस झवेरी और न्यायाधीश वीके व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश सरस्वती ब्लॉक विकास समिति की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता मंजू गर्ग ने अदालत को बताया कि न्यू सांगानेर रोड स्थित धन्वंतरि हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की ओर से यहां की सर्विस लेन और ग्रीन बेल्ट पर अतिक्रमण कर लिया गया है। अस्पताल में पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने के चलते कॉलोनी की गलियों में पार्किंग की जा रही है।
इसके अलावा कई मेडिकल शॉप, होटल और डायग्नोस्टिक सेंटर भी गलत तरीके से संचालित हो रहे हैं। आवासीय क्षेत्र होने के बावजूद भी यहां अवैध रूप से व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।
याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता ने इस संबंध में लोकायुक्त कार्यालय को भी शिकायत दर्ज कराई। वहीं समय-समय पर जेडीए सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को भी शिकायतें दी गई, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गई। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।