अवैध हथियार मामले में जोधपुर के सीजेएम ग्रामीण कोर्ट ने अभिनेता सलमान खान को बरी कर दिया, लेकिन अभियोजन पक्ष की ओर से दायर एक प्रार्थना पत्र अभी लंबित रह गया है।
अभियोजन पक्ष ने अब इस प्रार्थना पत्र को जिला एवं सेशन न्यायालय ग्रामीण में पेश कर दिया।सीआरपीसी 340 के तहत पेश किए इस प्रार्थना पत्र में सलमान खान पर कोर्ट को गुमराह करने एवं झूठा शपथ पत्र पेश करने का आरोप था।
दरअसल, अभिनेता सलमान खान ने मामले की ट्रायल के दौरान शपथ पत्र पेश किया था कि उसके हथियार का लाइसेंस गुम हो गया है जबकि इसी दौरान हथियार का लाइसेंस मुम्बई में नवीनीकरण के लिए भेजा गया था। ऐसे में अभियोजन पक्ष ने सीआरपीसी 340 के तहत एक प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसका निर्णय अवैध हथियार मामले के साथ होना था, लेकिन 18 जनवरी 2017 को निर्णय के दिन उसका फैसला नही किया गया था।