बॉलिवुड अभिनेता सलमान खान को आर्म्स एक्ट मामले में बरी होने के बाद भी अभी पूरी तरह राहत नहीं मिल पा रही है। उन्हें जोधपुर की जिला एवं सत्र न्यायालय में 6 जुलाई को पेश होना होगा। राजस्थान सरकार ने बरी के फैसले के खिलाफ अपील कर दी थी, जिसकी सुनवाई शुक्रवार को हुई।
इस मामले में सलमान खान की ओर से शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायालय, जिला जोधपुर में वकालतनामा पेश किया गया। कोर्ट ने सलमान के वकीलों को बीस हजार रुपए के जमानत मुचलके पेश करने के आदेश दिए हैं। सुनवाई के दौरान सलमान खान को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वे कोर्ट नहीं पहुंचे। इस पर जिला एवं सत्र न्यायालय जिला जोधपुर में सलमान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने वकालतनाम पेश किया था। हस्तीमल सारस्वत ने बताया कि कोर्ट ने छह जुलाई को सलमान खान को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए हैं।
मामले के अनुसार आर्म्स एक्ट के मामले में सलमान को बरी करने के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से अपील पेश की गई थी। इसमें बताया गया था कि सलमान के हथियार अवधिपार थे इसलिए उन्हें बरी नहीं किया जाए।