राजस्थान हाईकोर्ट ने अटल सेवा केन्द्रों पर लगे याचिकाकर्ता सुरक्षा गार्ड्स को हटाने पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने प्रमुख ग्रामीण विकास सचिव, सीईओ करौली और बीडीओ सपोटरा को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
न्यायाधीश वीएस सिराधना की एकलपीठ ने यह आदेश विनोद कुमार मीणा व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता तीन साल से अटल सेवा केन्द्रों पर सीधे संविदा पर सुरक्षाकर्मी लगे हुए हैं। राज्य सरकार की ओर से अब याचिकाकर्ताओं को हटाकर प्लेसमेंट एजेन्सी के जरिए गार्ड लगाए जा रहे हैं। याचिका में कहा गया कि संविदाकर्मी को दूसरे संविदाकर्मी से नहीं बदला जा सकता। ऐसे में याचिकाकर्ताओं को हटाने पर रोक लगाई जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं को हटाने पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।