फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

सिपाही से वसूली के खिलाफ आपत्तियों को करें तय: हाईकोर्ट

Sat, 04 Nov 2017 07:19 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
विज्ञापन
डेमो इमेज - फोटो : Internet
विज्ञापन
राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस कॉन्सटेबल के शिक्षक पद पर चयन के बाद पुलिस विभाग की ओर से निकाली गई वसूली के मामले में कहा है कि विभाग याचिकाकर्ता की आपत्तियों को जल्द से जल्द तय करें। 
विज्ञापन

न्यायाधीश वीएस सिराधना की एकलपीठ ने यह आदेश सुनील कुमार मीणा की ओर से दायर याचिका का निस्तारण करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता एनके मीणा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता का पुलिस कॉन्सटेबल भर्ती में चयन हुआ था। इसके बाद याचिकाकर्ता का चयन शिक्षक पद पर होने के कारण उसने कॉन्स्टेबल पद से रिलीव होना चाहा, लेकिन विभाग ने उस पर करीब डेढ़ लाख रुपए की रिकवरी निकाल दी। जिसे चुनौती देते हुए कहा गया कि पूर्व में हाईकोर्ट ऐसी रिकवरी पर रोक लगा चुका है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने पुलिस विभाग को याचिकाकर्ता की ओर से पेश आपत्तियों को तय करने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन

 
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें