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हाईकोर्ट ने शतरंज एसोसिएशन को जारी किए नोटिस

Wed, 19 Jul 2017 07:57 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
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राजस्थान हाईकोर्ट ने शतरंज के खिलाड़ियों को कथित राज्य संघ में पंजीकरण के बिना खेलने की अनुमति नहीं देने के मामले में राजस्थान स्पोर्ट्स कौंसिल, ऑल इंडिया शतरंज एसोसिएशन, राजस्थान शतरंज एसोसिएशन और ऑल राजपुताना शतरंज एसोसिएशन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
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न्यायाधीश मनीष भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश शतरंज खिलाड़ी संदीप गोलछा की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता अनुराग कलावटिया ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ऑल इंडिया शतरंज एसोसिएशन से पंजीकृत है। गत दिनों ऑल इंडिया एसोसिएशन ने राजस्थान शतरंज एसोसिएशन को निलंबित कर रखा है। इसके स्थान पर ऑल राजपुताना शतरंज एसोसिएशन बनाई गई है। जबकि खेल अधिनियम के अनुसार यह एसोसिएशन राज्य के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भेजने के लिए अधिकृत नहीं है।

इसके अलावा न तो यह पंजीकृत है और न ही जिला संघ को मान्यता दे सकती है। इसके बावजूद भी राजपुताना एसोसिएशन की ओर से खिलाड़ियों को उसकी सदस्यता लिए बिना खेल प्रतियोगिताओं में शामिल नहीं किया जा रहा है। जिसके चलते खेल प्रतिभाएं प्रतियोगिताओं में शामिल नहीं हो पा रही हैं।
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याचिका में कहा गया कि राजपुताना एसोसिएशन बिना किसी अधिकार के काम कर रही है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित पदाधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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