फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

मस्जिद निर्माण के आदेश पर अंतरिम रोक, नोटिस जारी

Mon, 11 Sep 2017 07:12 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
विज्ञापन
विज्ञापन
राजस्थान हाईकोर्ट ने वक्फ अधिकरण के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें अधिकरण ने मानसरोवर के वरुण पथ पर मस्जिद बनाने के आदेश दिए थे। इसके साथ ही अदालत ने मुस्लिम वेलफेयर सोसायटी व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
विज्ञापन


न्यायाधीश मनीष भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश डीसीपी दक्षिण की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। उपराजकीय अधिवक्ता दीनदयाल शर्मा ने अदालत को बताया कि मुस्लिम वेलफेयर सोसायटी ने वरुण पथ पर मस्जिद निर्माण के संबंध में कलक्टर से अनुमति मांगी थी, लेकिन कलक्टर ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। ऐसे में सोसायटी की ओर से वक्फ अधिकरण में याचिका दायर कर मस्जिद निर्माण की अनुमति मांगी। अधिकरण ने गत वर्ष 14 जून को निर्माण की अनुमति दे दी। याचिका में कहा गया कि वक्फ अधिकरण को प्रकरण की सुनवाई का अधिकार नहीं था। सोसायटी को मस्जिद निर्माण करने पर कलक्टर ने रोक लगा दी थी। पूर्व में 2003 में हाईकोर्ट भी इस संबंध में दायर याचिका खारिज कर चुका है।
विज्ञापन


जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने वक्फ अधिकरण के आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए सोसायटी सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें