राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती-2013 का आवेदन करने के बाद अभ्यर्थी के विधवा होने पर उसे इस कोटे में नियुक्ति नहीं देने पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता को चयन प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश दिए हैं।
न्यायाधीश अशोक कुमार गौड़ की एकलपीठ ने यह आदेश आशारानी शर्मा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता राकेश कुमार सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती-2013 के सामान्य वर्ग में आवेदन किया था। चयन प्रक्रिया के लंबित रहने के दौरान याचिकाकर्ता के पति की मौत हो गई। इस याचिकाकर्ता ने विधवा कोटे में शामिल करने का अनुरोध किया। जिसे राज्य सरकार ने खारिज कर दिया।
याचिका में कहा गया कि अभी भर्ती की चयन प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। याचिकाकर्ता के विधवा कोटे की कट ऑफ से अधिक अंक हैं। ऐसे में उसे इस कोटे में नियुक्ति दी जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ता को चयन प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश दिए हैं।