जिला मंच उपभोक्ता संरक्षण-द्वितीय ने कार निर्माता कंपनी की ओर से किए गए दावे से कम माइलेज देने पर शेवरलेट कार कंपनी पर जुर्माना लगाया है। मंच ने कहा है कि कार कंपनी पुरानी कार लेकर उसी मॉडल की नई कार परिवादी को दे।
यदि वर्तमान में 22.1 किलोमीटर का माइलेज देने वाली कार उपलब्ध नहीं है तो कंपनी परिवादी को दो लाख रुपए बतौर क्षतिपूर्ति अदा करे। मंच ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि कंपनी राशि का भुगतान करती है तो पुरानी कार परिवादी के पास ही रहेगी। इसके साथ ही मंच ने पांच हजार रुपए परिवाद व्यय के तौर पर ही परिवादी को अदा करने को कहा है। जिला मंच ने यह आदेश परिवादी सचिन मंगल की ओर से दायर परिवाद पर सुनवाई करते हुए दिए। परिवाद में कहा गया कि परिवादी ने 8 दिसंबर 2012 को शेवरलेट की कार खरीदी।
कंपनी ने डीजल कार का 22.1 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज देने का दावा किया था। जबकि परिवादी को काफी कम माइलेज मिला। कंपनी की ओर से कार का रोड टेस्ट भी लिया गया, जिसमें भी माइलेज पन्द्रह किलोमीटर ही आया। इससे व्यथित होकर परिवादी की ओर से जिला मंच में परिवाद दायर कर गुहार की गई।