प्रदेश के बड़े शहरों के मास्टर प्लान से जुड़ी एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ ने अधिकारियों को फटकार लगाई है। गोचर व अतिक्रमण के आंकड़े पेश नहीं करने पर जस्टिस संगीत लोढ़ा व जस्टिस अरूण भंसाली की खंडपीठ ने नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को फटकार लगाई है।
सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश पंवार ने पक्ष रखा, वहीं याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एमएस सिंघवी ने पक्ष रखा। याचिकाकर्ता पूनमचंद भंडारी ने जयपुर के खो-नागोरियान को लेकर कहा कि सरकार केवल अधिकारियों का बचाव कर रही है।
सुनवाई के दौरान जयपुर, जोधपुर, अजमेर सहित बड़े निगमो एवं जेडीए के अधिकारी कोर्ट में मौजूद रहे। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि लोगों में यह भावना घर कर गई है कि दुकानों में सीढ़ियां ना होकर बाहर अतिक्रमण करके ही बनाएंगे जिसको बदलाना आवश्यक है।